हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक के बेटे की नियुक्ति रोकने के आदेश पर लगाई रोक




झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को रिम्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ट्यूटर पद पर रिम्स निदेशक के बेटे ऋषभ कुमार की नियुक्ति रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रिम्स द्वारा नियुक्ति पर लगाई गई रोक के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और याचिकाकर्ता के करियर को देखते हुए रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी ऋषभ कुमार की ओर से बताया गया कि चयन समिति की अनुशंसा के बाद उनका चयन किया गया और 30 मार्च 2026 को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 8 अप्रैल 2026 को एक पत्र जारी कर उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इससे संबंधित आदेश अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक सह प्रशासनिक प्रमुख, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा रिम्स गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के निर्देश के आधार पर जारी किया गया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष को इस प्रकार का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल गवर्निंग बॉडी को है।



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