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रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद चुनाव में दाखिल शपथपत्रों और दस्तावेजों की जांच को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, रांची उपायुक्त, एसडीओ और वार्ड 16 से चुनाव लड़ने वाले चार उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश नाजिमा रजा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने वार्ड 16 से चुनाव लड़ने वाले मो. सलाउद्दीन असलम, रेखा देवी, इंतखाब आलम और सरफराज आलम को भी नोटिस जारी किया है। मो. सलाउद्दीन असलम इस बार वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जबकि नाजिमा रजा भी इसी वार्ड से चुनाव मैदान में थीं। प्रार्थी ने अदालत से चुनावी हलफनामों और दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया है। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यदि जांच में गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज सामने आते हैं, तो संबंधित पार्षद का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए।
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शपथपत्र की जांच को लेकर हाईकोर्ट सख्त:वार्ड पार्षद चुनाव: निर्वाचन आयोग समेत प्रत्याशियों को भेजा नोटिस













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