बकाया वेतन भुगतान मामले में हाईकोर्ट सख्त, एक सप्ताह में राशि जमा करने का दिया निर्देश



रांची | बकाया वेतन भुगतान से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने तत्कालीन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (अब सेवानिवृत्त) आनंद कुमार के बकाया वेतन का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। मामले में आनंद कुमार ने अवमानना याचिका दायर की थी। बताया गया कि सेवा अवधि के दौरान वर्ष 2005 से 2007 तक की उनकी तीन इंक्रीमेंट राशि विभाग ने रोक दी थी। यह राशि अब तक बकाया है। आनंद कुमार 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। वहीं, याचिकाकर्ता आनंद कुमार भी स्वयं कोर्ट में मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। सरकार ने अदालत को बताया कि विभाग बकाया वेतन भुगतान के लिए तैयार है, हालांकि यह भुगतान संबंधित एलपीए संख्या 216/2025 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। साथ ही सरकार ने यह भी जानकारी दी कि पेंशन और अन्य सेवा लाभों से जुड़े आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, जिस पर 13 फरवरी 2026 को स्थगन आदेश पारित हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2026 को होगी।



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