भास्कर न्यूज | गढ़वा शहर के मझिआंव मोड़ क्षेत्र में सड़क किनारे खुले में मुर्गा काटने, मांस, खून हड्डी पंख आदि अपशिष्ट फैलाने एवं सार्वजनिक मार्ग की स्वच्छता प्रभावित होने संबंधी लगातार प्राप्त जनशिकायतों के आलोक में एसडीएम संजय कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मझिआंव मोड़ स्थित इन अवैध मुर्गा मांस कारोबारियों को पूर्व में भी कई बार हिदायत दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद को भी लिखित रूप से आवश्यक कार्रवाई, नियमित निगरानी तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने तथा आमजनों की शिकायतें लगातार प्राप्त होने के कारण अब मझिआंव मोड़ स्थित पांच दुकानदारों के साथ साथ नगर परिषद को भी पक्षकार बनाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 152 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। एसडीएम ने कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षी वध, गंदगी फैलाना एवं अपशिष्ट का अस्वच्छ निस्तारण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए गंभीर विषय है। वहां से गुजरने वाले राहगीरों व सड़क किनारे खड़े लोगों को भी भयंकर बदबू और असहजता का सामना करना पड़ता है। जो प्रथम दृष्टया पब्लिक न्यूसेंस का मामला है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की कार्रवाई अनुमंडल क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य शहर में स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि न केवल मुर्गा मछली मांस आदि के व्यवसायियों को निर्धारित मानकों एवं स्वच्छता नियमों का पालन करना होगा। बल्कि नगर निकाय एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को भी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से सुनिश्चित करना होगा। संजय कुमार ने कहा कि पहले चरण में मझिआंव मोड़ के पास सड़क किनारे खुले में मुर्गा दुकान संचालित करने वाले जिन पांच दुकानदारों/ दुकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनमें अजय सिंह (पिता सूर्यदेव सिंह), अनुरुल हक (पिता ताजुद्दीन खां), फैजान खान (पिता लुहू तारीक), इब्राहिम खान (पिता उस्मान खान) तथा कमलेश अग्रवाल शामिल हैं।
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सख्ती : मझिआंव मोड़ पर खुले में मुर्गा काटने वालों पर कार्रवाई शुरू











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