झारखंड हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि यदि प्रार्थियों को 22 जून तक वैधानिक लाभ नहीं दिया गया, तो उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। अदालत ने वसंत कुमार साहू समेत 15 प्रार्थियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। इससे पहले हुई तीन सुनवाई में निदेशक की ओर से अदालत को अंडरटेकिंग देकर आश्वासन दिया गया था कि प्रार्थियों को पेंशन और बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। निदेशक ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो 16 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करेगी। हालांकि अदालत ने 12 सप्ताह के भीतर भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हो सका।
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हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोकने की दी चेतावनी








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