जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में एनटीपीसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी और झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 15,783 प्रति डिसमिल निर्धारित करने के फैसले को बरकरार रखा। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में हुई। विवाद जमीन अधिग्रहण के लिए तय बाजार मूल्य और मुआवजा निर्धारण की कट ऑफ तारीख को लेकर था। एनटीपीसी की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि मुआवजा निर्धारण के लिए वर्ष 2015-2016 के बिक्री विलेखों को आधार बनाया जाना चाहिए। कंपनी का कहना था कि मूल्यांकन के लिए तीन वर्ष की अवधि 29 अप्रैल 2016 से मानी जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय नए सिरे से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई थी। एनटीपीसी ने इसी आधार पर मुआवजा राशि कम करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
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जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में एनटीपीसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका











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