लीगल रिपोर्टर | रांची मॉनिटर लिजार्ड के हत्था जोड़ी की तस्करी मामले में जेल में बंद भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उसके पुत्र अविनाश आनंद की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीजेएम रवि नारायण की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट (पीआर) तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि 14 मई को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी कर मॉनिटर लिजार्ड की हत्था जोड़ी के साथ राजीव रंजन मिश्रा, उसके पुत्र अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार किया था। राजीव रंजन मिश्रा 18 मई को जमानत याचिका दाखिल की है। रांची | अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में जेल में बंद हारिस अंसारी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी 8 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
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जेल में बंद राजीव रंजन मित्रा व पुत्र की जमानत याचिका पर 22 को होगी सुनवाई










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