रांची13 घंटे पहले
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रांची में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, रांची की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 89 स्कूलों में 641 बच्चों का चयन किया गया।
चयनित बच्चे संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन प्राप्त कर सकेंगे तथा कक्षा आठवीं तक की शिक्षा पूर्णतः निशुल्क प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन पांच निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों, पांच अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। लॉटरी की प्रक्रिया जिले के कुल 117 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध 1158 सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
ये है आरटीई का प्रावधान
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करती है।
बच्चों को 8वीं तक मुफ्त शिक्षा, गरीब परिवारों को बड़ी राहत
आरटीई के तहत चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में किसी प्रकार की एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस या अन्य शैक्षणिक शुल्क नहीं देना होगा। बच्चों की पढ़ाई कक्षा आठवीं तक पूरी तरह मुफ्त होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा।
प्रशासन का दावा
जिला प्रशासन ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। प्रशासन आगे भी यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र बच्चों को योजना का लाभ समय पर मिले। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
1499 आवेदन आए थे नामांकन के लिए
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले में कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद 1036 आवेदनों को ऑनलाइन लॉटरी के लिए योग्य माना गया।










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