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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। स्वतः संज्ञान पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी पर कैदियों की सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी है, उसी पर शिकारी बनने का आरोप लगा है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिपोर्टों में महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक द्वारा यौन शोषण किए जाने, उसके गर्भवती होने और भ्रूण गिराने की कोशिश किए जाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मामले को दबाने का प्रयास किए जाने की बातें भी सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही डीजीपी को भी दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की गई है।
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होटवार जेल यौन शोषण मामला:हाईकोर्ट ने डीजीपी से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट














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