पटना
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अनुभाग पदाधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। 27 फरवरी 2026 को आयोजित इस परीक्षा में कुल 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जारी परिणाम में संतोष कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। उनका रोल नंबर 841942 है।
वहीं, सरिता कुमारी 873314 रोल नंबर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। राहुलराज कुमार ने 873577 रोल नंबर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
टॉप-10 में सरिता कुमारी इकलौती महिला
परिणाम में सरिता कुमारी का प्रदर्शन खास रहा। वह शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में एकमात्र महिला हैं। उन्होंने दूसरा स्थान हासिल कर अपनी जगह बनाई।
आयोग की ओर से परिणाम के साथ श्रेणीवार कटऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। इससे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा के परिणाम का आकलन कर सकते हैं।
अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 115 अंक
आयोग के अनुसार, अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 115 अंक रहा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कटऑफ 108 अंक निर्धारित किया गया।
अनुसूचित जाति (SC) के लिए 102 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 104 अंक कटऑफ रहा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और पिछड़ा वर्ग (BC) का कटऑफ 113 अंक रहा। वहीं, अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों का कटऑफ 105 अंक दर्ज किया गया।
महिला और दिव्यांग श्रेणियों का कटऑफ भी जारी
महिला अभ्यर्थियों में EWS का कटऑफ 103, SC का 91 और BC का 103 अंक रहा। बीसीएल श्रेणी का कटऑफ 103 अंक निर्धारित किया गया है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों की DD श्रेणी के लिए 87 और MD श्रेणी के लिए 85 अंक कटऑफ रहा। स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों की श्रेणी का कटऑफ 100 अंक है।
श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार 41 अभ्यर्थियों का चयन
जारी चयन सूची के मुताबिक, अनारक्षित वर्ग से कुल 16 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 10 पुरुष और 6 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं।
EWS श्रेणी से 4, SC से 9, ST से 1, EBC से 1, BC से 9 और BCL श्रेणी से 1 अभ्यर्थी चयनित हुआ है। उपलब्ध श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार कुल 41 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
EWS श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति कोर्ट के फैसले पर निर्भर
आयोग ने EWS श्रेणी में क्रम संख्या 2 पर दर्ज ऋषु कुमार (रोल नंबर 817089) को लेकर भी जानकारी दी है। आयोग के अनुसार, उनका नाम आपराधिक मामला संख्या 995/2019 से जुड़ा है।
यह मामला मुजफ्फरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश-III की अदालत में सत्र विचारण संख्या 153/2025 के तहत लंबित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनकी नियुक्ति इस मामले में अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।















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