MRP से अधिक दाम पर बेची शराब:बालाघाट आबकारी विभाग ने दो दुकानों पर 3.26 लाख का जुर्माना लगाया




बालाघाट जिले में शराब को एमआरपी से महंगे दाम पर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग ने दो अलग-अलग शराब दुकानों पर 3 लाख 26 हजार 743 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि विभाग की टीम ने कटंगी और गर्रा की दुकानों का पहले निरीक्षण किया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने खुद ग्राहक बनकर शराब खरीदी, जिसे ‘टेस्ट परचेस’ कहा जाता है। कटंगी-ए की दुकान पर 211 रुपए वाली व्हिस्की 230 रुपए में बेची जा रही थी, वहीं गर्रा की दुकान पर 201 रुपए वाली बोतल के 220 रुपए वसूले जा रहे थे। दोनों ही जगहों पर प्रति बोतल 19 रुपए की अवैध वसूली पाई गई। भारी जुर्माने की कार्रवाई कटंगी स्थित दुकान के लाइसेंस धारक नॉरविच ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 28 हजार 950 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन के लिए 10 हजार रुपए अलग से भरने होंगे। इसी तरह, गर्रा की दुकान चलाने वाले स्मोकिन लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी 77 हजार 793 रुपए का जुर्माना और 10 हजार रुपए की अतिरिक्त पेनाल्टी लगाई गई है। नोटिस का जवाब नहीं आया काम आबकारी विभाग ने 27 अप्रैल और 4 मई को इन दुकानों का निरीक्षण किया था। इसके बाद संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। बुधवार को विभाग ने जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी। आबकारी अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आगे भी एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले गए, तो इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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