जयपुर
राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया के पहले कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य व अन्य प्रतिनिधियों के आरक्षण का श्रेणीवार निर्धारण का अधिकार कलक्टर और एसडीएम को सौंप दिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव एवं आयुक्त डॉ जोगाराम ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया।
इसके अंतर्गत कलक्टर अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डो के आरक्षण और प्रधान पदों के आरक्षण का निर्धारण करेंगे. वहीं उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के वार्डो और सरपंच पदों के आरक्षण का श्रेणीवार निर्धारण करेंगे। हालांकि आरक्षण निर्धारण के लिए कलक्टर व एसडीएम को अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यह रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। आरक्षण निर्धारण के बाद चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। बता दें 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में नवंबर तक चुनाव कराए जाना प्रस्तावित हैं।
5 अगस्त तक आयोग की रिपोर्ट
राजस्थान सरकार ने 15 जुलाई के कोर्ट आदेश की पालना में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया था कि ओबीसी आयोग को सरकार ने पूर्ण सहयोग किया तो अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग 5 अगस्त तक ओबीसी का सर्वे कर रिपोर्ट सौंप देगा। 15 अगस्त तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। 90 दिन में 15 नवम्बर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में माना जा रहा हे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आने के बाद सरकार के स्तर पर सभी पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच, उपसरपंच, प्रधान के अलावा वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। ये लॉटरी जिला मुख्यालय पर कलक्टर और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी के स्तर पर निकाली जाएगी।
चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
राजस्थान में पंचायत चुनाव चार चरणों में होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि 17 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी जाएगी। संभावित कार्यक्रम पेश होने पर कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाए।
ये है संभावित चुनावी कार्यक्रम: पंचायती राज संस्थाएं (54 दिन)
चुनाव घोषणाः 23 सितम्बर
निर्वाचन की अधिसूचनाः 28 सितम्बर
नामांकन की अंतिम तिथिः 1 अक्टूबर अपराह्न 03:00 बजे तक
नाम वापसी की तिथिः 5 अक्टूबर अपराह्न 3:00 बजे तक
मतदान दल रवानगी
प्रथम चरणः 12 अक्टूबर
द्वितीय चरणः 22 अक्टूबर
तृतीय चरणः 28 अक्टूबर
चतुर्थ चरणः 2 नवम्बर
उप सरपंच
प्रथम चरणः 15 अक्टूबर
द्वितीय चरणः 25 अक्टूबर
तृतीय चरणः 31 अक्टूबर
चतुर्थ चरणः 5 नवम्बर
मतदानः प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक
मतदान-मतगणना: जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य
प्रथम चरणः 13 अक्टूबर
द्वितीय चरणः 23 अक्टूबर
तृतीय चरणः 29 अक्टूबर
चतुर्थ चरणः 3 नवम्बर
मतगणनाः 12 नवम्बर
पंच/सरपंच चुनाव
प्रथम चरणः 14 अक्टूबर
द्वितीय चरणः 24 अक्टूबर
तृतीय चरणः 30 अक्टूबर
चतुर्थ चरणः 4 नवम्बर
प्रमुख/प्रधान का चुनावः 14 नवम्बर
उप प्रमुख/उप प्रधान का चुनावः 15 नवम्बर
नामांकनः सुबह 10 से 11 बजे तक














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