SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत:सिवनी हवाला लूटकांड की है आरोपी, 2 साल का बच्चा बना आधार




मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ 2 साल का बच्चा है। इसी आधार पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट में केस यथावत चलता रहेगा। सिवनी जिले में पदस्थ रहीं एसडीओपी पूजा पांडे करीब 3 करोड़ रुपए के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी इस केस में शामिल हैं। इनमें से कुछ को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला है। वह एकल मां है और उसका 2 साल का बच्चा उसके साथ जेल में है। यह मामला खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि वारदात को पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी। इस मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं। हालांकि, मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम को अब तक अदालत से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। यह प्रकरण पुलिस विभाग की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर चुका है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को माना आधार
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला और एकल मां है। उसका 2 साल का बच्चा जेल में उसके साथ रह रहा है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 3 करोड़ के हवाला लूटकांड का मामला
खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट के बाद प्रदेशभर में मामला चर्चा में आया था। आरोप है कि वारदात पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। कई आरोपियों को पहले मिल चुकी जमानत
मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं। यह खबर भी पढ़ें…
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