यौन उत्पीड़न मामले में तत्कालीन प्रिंसिपल को तीन वर्ष सश्रम कारावास की हुई सजा




छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से जुड़े चार साल पुराने मामले में दोषी राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत में यह सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गुरुवार को दोषी पाया था। आरोपी ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल फेस किया। मामला मई 2022 का है। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल एमके सिन्हा बीपी चेक कराने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह फरार हो गए थे। पुलिस ने चार दिन बाद जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को जमानत रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ एमके सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद से वह जेल में हैं।



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