रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 35 हजार का जुर्माना:हरदा में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई; बिना लाइसेंस और दस्तावेज के चला रहा था




हरदा में यातायात पुलिस ने कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत परिवहन करने पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 17 मई 2026 को छीपानेर रोड स्थित अवगांव अंडर ब्रिज के पास वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। जांच के दौरान यातायात पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक MP47ZD2352 को रोका। वाहन चालक अनिल ढोके निवासी ग्राम नांदवा खनिज रेत का परिवहन करते हुए मिला। पुलिस पूछताछ में चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा और पीयूसी प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बिना नंबर प्लेट के भी चल रहा था ट्रैक्टर प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि कार्य के लिए पंजीकृत थी, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक रूप से रेत परिवहन में किया जा रहा था। इसके अलावा वाहन बिना निर्धारित नंबर प्लेट के संचालित हो रहा था, जिसे पुलिस ने गंभीर नियम उल्लंघन माना। जांच में यह भी सामने आया कि वाहन मालिक रामदास निवासी ग्राम मांदला, तहसील खिरकिया ने बिना वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए दिया था। यातायात पुलिस ने चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने लगाया 35 हजार का अर्थदंड न्यायालय ने सुनवाई के बाद चालक और वाहन मालिक पर संयुक्त रूप से 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित नियमों और पंजीकरण शर्तों के अनुसार करें। साथ ही कृषि वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी है।



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